November 22, 2024

फ्यूज चार घंटे में ठीक न किया तो उपभोक्ता को मिलेगा मुआवजा..

फ्यूज चार घंटे में ठीक न किया तो उपभोक्ता को मिलेगा मुआवजा..

 

उत्तराखंड: अब अगर आपके मोहल्ले में फ्यूज उड़ने की वजह से गुल हुई बिजली को यूपीसीएल ने चार घंटे के भीतर ठीक न किया तो इसके बाद हर घंटे के हिसाब से उस मोहल्ले के प्रभावित हर उपभोक्ता को दस रुपये मुआवजा मिलेगा। वहीं, वोल्टेज बढ़ने पर घर के एसी, टीवी, फ्रीज जैसे उपकरण फुंकने पर भी मुआवजे की राशि बढ़ाकर एक हजार से पांच हजार रुपये करने की तैयारी है। आपको बता दे कि यह बदलाव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग लागू करने जा रहा है।

 

आयोग के सदस्य तकनीकी एमके जैन का कहना हैं कि यूईआरसी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2022 का ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिस पर सभी हितधारक 11 जुलाई तक अपनी राय डाक, ई-मेल के माध्यम से दे सकते हैं। इसके साथ ही 27 जुलाई की सुबह 11 बजे आयोग कार्यालय में जनसुनवाई में आकर भी सुझाव दे सकते हैं। सुझाव आने के बाद आयोग इस रेगुलेशन को लागू कर देगा।

 

इन सेवाओं के लिए होगी नई व्यवस्था वोल्टेज कम या ज्यादा होने पर
पंखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मिक्सर, ग्रिन्डर, टोस्टर आदि के फुंकने पर 1000 रुपये, 43 इंच तक का कलर टीवी, सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, 200 लीटर तक फ्रीज फुंकने पर 3000 रुपये, 43 इंच से ऊपर का कलर टीवी, फुल ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, एसी, डिशवॉशर, चिमली, 200 लीटर से ऊपर का फ्रीज फुंकने पर 5000 रुपये का मुआवजा यूपीसीएल की ओर से दिया जाएगा।