October 21, 2026

प्रदेश के 206 मदरसों में साप्ताहिक अवकाश के नियम बदलेंगे..

प्रदेश के 206 मदरसों में साप्ताहिक अवकाश के नियम बदलेंगे..

 

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने वाले और मान्यता के लिए आवेदन कर चुके 206 मदरसों में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था बदलने की तैयारी है। अब इन संस्थानों में शुक्रवार के बजाय सामान्य विद्यालयों में लागू साप्ताहिक अवकाश व्यवस्था का पालन करना होगा। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के अनुसार, शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने वाले मदरसों को निर्धारित शैक्षणिक नियमों और मानकों का पालन करना अनिवार्य है। इसी के तहत साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। यह नियम उन मदरसों पर भी लागू होगा, जो फिलहाल विभागीय मान्यता हासिल करने की प्रक्रिया में हैं।

प्रदेश के 76 मदरसों को मिल चुकी है मान्यता
प्रदेश में अब तक 76 मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता दी जा चुकी है। जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, हरिद्वार में 44, ऊधमसिंह नगर में 24, देहरादून में छह और नैनीताल में दो मदरसों को मान्यता मिली है। इसके अतिरिक्त 114 मदरसों ने शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। इस तरह कुल 206 मदरसे इस प्रक्रिया से जुड़े हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य इन संस्थानों में पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को सामान्य विद्यालयों के निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित करना है।

30 हजार से अधिक विद्यार्थी मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़े
राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी के मुताबिक, प्रदेश में 206 मदरसों के 30 हजार से अधिक विद्यार्थी मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ सामान्य स्कूली पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले मदरसों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रहता था। हालांकि, शिक्षा विभाग से मान्यता मिलने या इसके लिए आवेदन करने के बाद भी कुछ संस्थानों में पुरानी व्यवस्था जारी रहने की जानकारी सामने आई थी। इसी को देखते हुए शिक्षा महानिदेशक को पत्र भेजकर निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग से मान्यता लेने वाले मदरसों को सामान्य विद्यालयों पर लागू नियमों के अनुरूप अपनी व्यवस्था संचालित करनी होगी। इसमें साप्ताहिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इस बदलाव के जरिए मदरसों में शैक्षणिक गतिविधियों को एक समान व्यवस्था के तहत संचालित करने और विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।