October 5, 2026

सरकारी नौकरी की भर्ती में बड़ा बदलाव, समूह ग के इस पद से हटाई गई इंटरव्यू व्यवस्था..

सरकारी नौकरी की भर्ती में बड़ा बदलाव, समूह ग के इस पद से हटाई गई इंटरव्यू व्यवस्था..

 

 

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने रविवार को चंपावत के बनबसा में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भर्ती प्रक्रिया, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्था, पशुपालन, वन विभाग और बुनियादी ढांचे से जुड़े 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी भर्तियों को अधिक पारदर्शी बनाने, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधन बढ़ाने से जुड़े फैसले प्रमुख रहे। इसके अलावा पुराने कानून को खत्म करने, सार्वजनिक संपत्तियों के मौद्रीकरण और पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए।

डिप्टी जेलर भर्ती में अब इंटरव्यू नहीं
समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती से जुड़ी नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत उप कारापाल (डिप्टी जेलर) के पद के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इस पद पर चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा। वहीं जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद को संबंधित श्रेणी से बाहर किया गया है। कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग से संबंधित नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिसमें इस पद को राजपत्रित समूह ‘ख’ के अंतर्गत माना गया है।

1.19 लाख छात्रों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण
उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 को मंजूरी दी गई। योजना अगले पांच वर्षों तक संचालित होगी और इसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में अध्ययनरत करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को योजना के तहत कौशल आधारित प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के मानकों में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 2,500 वर्गमीटर और मैदानी क्षेत्रों में 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इसके साथ गुणवत्ता के आकलन के लिए अलग मानक निर्धारित किए जाएंगे।

मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों का मानदेय बदलेगा
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजीडेंट, जूनियर रेजीडेंट और डेमॉन्स्ट्रेटर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इनके स्टाइपेंड, वेतन और मानदेय के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकीय स्टाफ की कमी को कम करना है। वैक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़े कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को व्यवस्थित करने के लिए वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली-2026 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

पोल्ट्री फीड की सब्सिडी अब सीधे खाते में
कुक्कुट आहार योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब सब्सिडी CBDC/ई-रूपी के स्थान पर आधार से जुड़े बैंक खातों में DBT के जरिए भेजी जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से संबंधित विभागों के बीच समन्वय और योजनाओं की निगरानी के लिए महानिदेशक का नया पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों और कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नैनीताल के लालकुआं में संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने का भी निर्णय लिया गया है। देहरादून के जौनसार-बावर क्षेत्र में वर्ग-4 की भूमि के नियमितीकरण की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसके लिए वर्ष 2004 के सर्किल रेट को आधार बनाया जाएगा।

नरेंद्रनगर में खुलेगा उप निबंधक कार्यालय
टिहरी जिले की तहसील नरेंद्रनगर में नया उप निबंधक कार्यालय स्थापित किया जाएगा। कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में नरेंद्रनगर के 98 और पावकी देवी के 35, यानी कुल 133 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में संपत्ति की खरीद-बिक्री से जुड़ी प्रक्रिया में PAN सत्यापन को अनिवार्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना और संभावित अनियमितताओं पर रोक लगाना है। भूमि व्यवस्था से संबंधित नियमों में भी संशोधन किया गया है, ताकि प्रक्रियाओं को अधिक स्पष्ट बनाया जा सके। कैबिनेट ने उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1873 को समाप्त करने का फैसला किया है। सरकार अब उत्तराखंड की भौगोलिक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नया विधायी प्रावधान विधानसभा में लाने की तैयारी करेगी।

सार्वजनिक संपत्तियों के मौद्रीकरण की व्यवस्था
उत्तराखंड निवेश एवं आधारिक संरचना अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सार्वजनिक संपत्तियों के विनिवेश या मौद्रीकरण से मिलने वाली आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक एजेंसी को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 66.2916 करोड़ रुपये की शेष धनराशि जारी करने की अनुमति दी गई है। विजिलेंस विभाग में 11 पदों को सरेंडर करते हुए छह नए पद सृजित किए जाएंगे। इनमें हेड कांस्टेबल, एएसआई और चालक के पद शामिल हैं। इसके साथ वर्ष 1965 की विजिलेंस अधिसूचना को भारतीय न्याय संहिता-2023 के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं) और मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) को विभागाध्यक्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया है। वन संरक्षण से जुड़े नोडल अधिकारी के कार्यालय में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने के लिए छह नए पदों को मंजूरी दी गई।

कर्मचारियों की संपत्ति संबंधी नियम होंगे अपडेट
सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति के विवरण से जुड़े नियमों को अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों के अनुरूप संशोधित और स्पष्ट किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के प्रावधानों के तहत विशेष परिस्थितियों में सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश करने को भी मंजूरी दी है। यह आयोग वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि से संबंधित है। अदालत के आदेश और उद्यान विभाग की सिफारिश के आधार पर पहले गठित सौंदर्यीकरण उपशाखा को समाप्त करने का फैसला भी बैठक में लिया गया।