नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- आरक्षण रोटेशन अनुपालनों में विसंगति पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर रोक..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी। जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का एलान कर दिया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है।
हाईकोर्ट ने धामी सरकार को बड़ा झटका दिया हैं। बता दें राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जून 2025 को पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर आचार संहिता लागू कर दी थी। लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि धामी सरकार रिजर्वेशन पर अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाई। जिसके चलते ये फैसला लिया है।
आपको बता दें कि राज्य में 10 जुलाई को होना पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना था। राज्य निर्वाचन आयोग दो चरणों में चुनाव करवा रही थी। पहला चरण 10 जुलाई को होना था। जबकि दूसरा चरण 15 जुलाई को होना था। वहीं 19 जुलाई को मतगणना के साथ नतीजे आने थे। लेकिन रिजर्वेशन पर स्थिति साफ ना होने के चलते हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है।

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