पुरोला नगर क्षेत्र में 19 जून तक धारा 144 लागू..
जिला प्रशासन ने कहा- सख्ती से होगा पालन..
उत्तराखंड: उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज यानि की 14 जून से 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी है। पुरोला एसडीएम देवानंद शर्मा ने कहा की पुरोला नगर क्षेत्र में धारा 144 का सख्ती से पालन किया जाए। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत पर पुलिस के सख्त रुख के बाद ग्राम प्रधानों का संगठन बैकफुट पर आ गया, लेकिन अब विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। उनका कहना हैं कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। इसे देखते हुए पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने आज 14 जून से लेकर 19 जून तक लागू की धारा 144 लागू कर दी है।
एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि धारा 144 का सख्ती से होगा पालन। स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को साफ कह दिया था कि ऐसी किसी गतिविधि की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। उधर, देहरादून में भी मुस्लिम समुदाय ने 18 जून को महापंचायत का ऐलान कर दिया है। पुरोला के ग्राम प्रधानों के संगठन ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन सरकार का सख्त रुख देखते हुए मंगलवार को प्रधान संगठन बैकफुट पर आ गया।
More Stories
26 दिसंबर को होगी यूपीसीएल की बोर्ड बैठक..
शीतकालीन गद्दी स्थलों पर पहुंचे रहे श्रद्धालु, ऊखीमठ में किए गए सबसे अधिक दर्शन..
चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनाने की प्रक्रिया 30 जनवरी तक होगी पूरी..