उत्तराखंड में गेस्ट टीचर्स को भी मिलेगी 180 दिन की मैटरनिटी लीव, धामी सरकार ने जारी किया आदेश..
उत्तराखंड: प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा। शिक्षिकाओं के लिए 180 दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रदेश के अतिथि शिक्षक संघ की ओर से पिछले काफी समय से अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश दिए जाने की मांग की जा रही थी। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव के बाद अब शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत नियत वेतन पर कार्ययोजित अतिथि शिक्षिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। शासन के आदेश के बाद शिक्षा महानिदेशालय की ओर से भी इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा और सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है।

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