अब बिना लाइसेंस के चल रही फूड वैन के खिलाफ होगी कार्रवाई..
उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस चल रहे फूड वैन के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित निकायों को दिए हैं। कोर्ट ने फूड वैन के आसपास अतिक्रमण भी तत्काल हटाने के निर्देश प्रशासन और वन विभाग को दिए हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दे कि अब बिना लाइसेंस के संचालित होने वाल फूड वैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फूड वैन के आसपास किए गए अतिक्रमण को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल और आसपास के इलाकों में संचालित होने वाली फूड वैन के मामले में संज्ञान लेते हुए डीएम और ईओ नगर पालिका से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। इस पर जिलाधिकारी ने कोर्ट को बताया था कि फूड वैन संचालकों ने एफएसएसआई का लाइसेंस लिया है। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने फूड वैन की ओर से पर्यटन स्थलों में गंदगी और शराब परोसने का भी संज्ञान लिया था। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि फूड वैन मालिक वाहन के टायर निकालकर उसके आसपास झोपड़ी व पक्की दीवारें भी बनाने लगे हैं।इस पर कोर्ट ने बिना लाइसेंस चल रहे फूड वैन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके साथ ही फूड वैन को एक स्थान पर ही स्थायी रूप से खड़े न होने और वैन को चलाते रहने के लिए कहा था।
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