
उत्तराखंड सरकार को राहत, पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक हटी..
उत्तराखंड: सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया गया है। सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा।
अब चुनाव कराए जा सकेंगे। कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीन दिन से बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ पूरा चुनावी कार्यक्रम भी तीन दिन के लिए आगे खिसका दिया गया है। आज की सुनवाई में राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के वकीलों ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट के फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगी
More Stories
हल्द्वानी में मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति की भेंटवार्ता, विकास योजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा..
फूलों की घाटी में विदेशी सैलानियों की बढ़ी रुचि, रूस और लिथुआनिया से पहुंचे 26 पर्यटक..
उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा 29 जून को, आयोग ने बारिश और ट्रैफिक को लेकर दी चेतावनी..