
अब लोक सेवा आयोग में भी समूह-ग के पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी..
उत्तराखंड: सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली) संशोधन नियमावली 2003 जारी कर दी है। इसके तहत पहले ये नियम था कि समूह-ग के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी संस्थानों की भर्तियों में ही मृतक आश्रितों को मौका मिलता था। अब बदलाव के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के लिए इस बंदिश को हटा दिया गया है। अब मृतक आश्रितों की भर्ती समूह-ग की उन सभी भर्तियों में भी हो सकेगी, जो राज्य लोक सेवा आयोग निकालता है। यानी अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह-ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रित शामिल हो सकेंगे।
More Stories
कैंची धाम से पर्यटकों की धारण क्षमता सर्वे की शुरुआत, मनसा देवी व चंडी देवी में भी होगा आकलन..
तीन दिन बाद बहाल हुआ रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड हाईवे, केदारनाथ यात्रियों ने ली राहत की सांस..
नवोदय विद्यालयों के भोजन में सुधार की तैयारी, निदेशालय तय करेगा मैन्यू..