
स्वरोजगार को नया आकार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लागू, ऑनलाइन आवेदन शुरू..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत उद्योग विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के माध्यम से 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं, लौटे प्रवासियों और बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
यह योजना वर्ष 2030 तक प्रभावी रहेगी और प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। बीते माह प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म योजना को मर्ज कर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लागू की है। यह योजना 2030 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना लागत 25 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख व अन्य सूक्ष्म व्यवसाय के परियोजना लागत दो लाख तक निर्धारित की गई।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत सूक्ष्म व्यवसायों को ₹2 लाख तक के ऋण पर 25-30% सब्सिडी मिलेगी। वहीं, ₹2 लाख से ₹10 लाख तक के ऋण पर 20-25% और ₹10 लाख से ₹25 लाख तक के ऋण पर 15-20% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उद्योग विभाग आवेदन की स्क्रूटनी कर बैंकों को ऋण स्वीकृति के लिए भेजेगा। प्रदेश सरकार ने बैंकों को ऋण वितरण के लिए कड़े समय-सीमा भी तय की है। 5 लाख तक के आवेदनों को दो सप्ताह और 5 लाख से 25 लाख तक के आवेदनों को तीन सप्ताह में स्वीकृत करना अनिवार्य होगा।
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