
ओबीसी आरक्षण की स्थिति छह नवंबर तक बताए सरकार- हाईकोर्ट..
उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने प्रदेश के होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है। 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर हुए थे लेकिन वर्तमान मे पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है।इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें इनसे आपत्ति मांगी गई है। आपत्तियों का निस्तारण 27 अक्तूबर तक हो जाएगा।
More Stories
उत्तराखंड में चार नए रूट पर हेली सेवाओं की शुरुआत, CM धामी ने दिखाई हरी झंडी
उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कमेटी गठित, हाईकोर्ट में पेश हुआ शपथपत्र
केदारनाथ हेली टिकट बुकिंग की जिम्मेदारी IRCTC को, विजिलेंस रखेगी सख्त निगरानी