उत्तराखंड में अब तैनात बाहरी राज्य के सैनिकों के बच्चे भी होंगे दरोगा भर्ती के पात्र..
उत्तराखंड: राज्य में सैन्य व अर्धसैनिक बलों, केंद्र सरकार के उपक्रमों में सेवारत बाहरी व्यक्तियों के परिजन भी पुलिस दरोगा भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये नियमित कर्मचारी होंगे, जो राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे। उत्तराखंड पुलिस उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक सेवा संशोधन नियमावली में कार्मिक विभाग के वर्ष 2019 के शासनादेश के प्रावधानों को शामिल किया गया है। नए प्रस्तावों को शामिल करते हुए कैबिनेट में उत्तराखंड पुलिस उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इस नियमावली के लागू होने के बाद निरीक्षकों की वरिष्ठता भी निर्धारित कर दी गई है। वर्ष 2018 से पहले निरीक्षक पद पर पदोन्नत कार्मिकों को पूर्व के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता दी जाएगी।
दरोगा भर्ती में आवेदन का अधिकार होगा..
इसके आधार पर उन्हें अगली पदोन्नति भी दी जाएगी, जबकि 2018 के बाद निरीक्षक बने कार्मिकों की वरिष्ठता उत्तराखंड पुलिस उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक व अभिसूचना) सेवा नियमावली 2018 के प्रावधानों के आधार पर तय की जाएगी। इसके साथ ही अब एनसीसी के बी प्रमाण पत्र के साथ ही सी प्रमाण पत्र को भी अधिमानी योग्यता में रखा गया है। राज्य में सैन्य एवं अर्धसैनिक, केंद्र सरकार के उपक्रमों में सेवारत बाहरी व्यक्तियों के परिजनों को भी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती में आवेदन का अधिकार होगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने 2019 में शासनादेश जारी किया था। इसके प्रावधानों को इस नियमावली में शामिल किया गया है।

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