खत्म हुई हड़ताल, फिर दौड़ने लगे ट्रक और बस..
जानें सरकार से किस बात पर हुई सुलह..
उत्तराखंड: हिट एंड रन को लेकर नए कानून अभी लागू नहीं होगा। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। एआईएमटीसी की कोर कमेटी के अध्यक्ष बाल मलकीत का कहना हैं कि “हमने ट्रक ड्राइवर्स की चिंताओं से सरकार को अवगत करा दिया है। यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने वाहनों पर वापस जाएं और बिना किसी डर के गाड़ी चलाना शुरू करें।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कहना हैं कि सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स से काम फिर से शुरू करने की अपील की। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा।
More Stories
26 दिसंबर को होगी यूपीसीएल की बोर्ड बैठक..
शीतकालीन गद्दी स्थलों पर पहुंचे रहे श्रद्धालु, ऊखीमठ में किए गए सबसे अधिक दर्शन..
चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनाने की प्रक्रिया 30 जनवरी तक होगी पूरी..