June 21, 2025

शासन ने की निलंबित शिक्षक की बहाली, ग्रामीणों में आक्रोश..

शासन ने की निलंबित शिक्षक की बहाली, ग्रामीणों में आक्रोश..

उत्तराखंड: टिहरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां शिक्षा विभाग ने पत्नी की हत्या के आरोप में निलंबित एक शिक्षक की बहाली कर दी है। जिसके आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश में लिखा है कि जीत सिंह को सेवा में बहाल करते हुये रा ० इ ० का ० थाती बुढाकेदार सिलगना भेजा गया है। जिसके बाद शिक्षक की बहाली से बूढ़ाकेदार में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि अपराधी प्रवृत्ति के शिक्षक की बहाली नहीं होनी चाहिए।

जानकारी के अनुसार बालगंगा तहसील में दी गई तहरीर में बताया गया था कि शिक्षक जीत सिंह शादी के बाद से ही ससुराल वाले वंदना को दहेज के लिए तंग कर रहे थे। छह महीने पहले भी पति ने उसके साथ मारपीट की थी। आरोपी पति जीत सिंह सेमंडीधार के राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक है। आरोप है कि जीत सिंह वंदना को कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करता था। लड़की के परिवारवाले दहेज में आलमारी नहीं दे पाए थे, जिसके लिए वंदना को रोज ताने मारे जाते थे। उसके साथ मारपीट की जाती थी। मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। जिसमें पति और ससुर को गिरफ्तार किया गया था साथ ही निलंबित भी कर दिया गया था।

अब शिक्षक की बहाली के आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश में लिखा है कि जीत सिंह की करागार से रिहाई होने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी , जाखणीधार , टिहरी गढ़वाल में सम्बद्ध किया गया । मा . न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टिहरी गढ़वाल में योजित सत्र परीक्षण संख्या – 10 / 2020 राज्य बनाम जीत सिंह आदि में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश टिहरी गढ़वाल द्वारा सम्बन्धित अध्यापक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए 304 बी , 120 बी व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। विभाग की जांच में अवगत कराया गया है कि “जीत सिंह स.अ. कला , रा.इ.का. सेमण्डीधार , टिहरी गढ़वाल की निलम्बन बहाली यदि पूर्व विद्यालय में होती है , तो विद्यालय में शांति भंग होने की आशंका है । क्योंकि जीत सिंह की ससुराल ग्राम धाराकोटी देवताधार सेमण्डीधार के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल में ही है तथा ग्राम सेमण्डीधार के आमजन जीत सिंह स.अ. के प्रति अत्यन्त आक्रोशित है , इसलिये सम्बन्धित अध्यापक की बहाली अन्यन्न विद्यालय में की जानी आवश्यक है ।

जीत सिंह स.अ. कला रा.इ.का. सेमण्डीधार , जाखणीधार , टिहरी गढ़वाल को निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ उसी पद एवं वेतनक्रम में सेवा में बहाल करते हुये रा ० इ ० का ० थाती बुढाकेदार सिलगना । ‘ टिहरी गढ़वाल में स्थानान्तरण किया जाता है । जीत सिंह स.अ. कला को निलम्बन की तिथि से राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित समझा जायेगा । निलम्बन काल को उनके देयकों के लिए सेवा काल माना जायेगा । निलम्बन काल में उनके अनुपस्थित रहने की अवधि का नियमानुसार जो भी अवकाश देय हो स्वीकृत किया जायेगा । जीत सिंह स ० अ ० कला को आदेशित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के भीतर रा ० इ ० का ० थाती बुढाकेदार भिलंगना , टिहरी गढ़वाल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें ।

शासन के आदेश से बुढ़ाकेदार के ग्रामीणों ने विरोध किया है। उन्होने प्रधानाचार्य को पत्र दिया है जिसमें लिखा है कि हम सभी अभिभावक इस प्रकार के अपराधी शिक्षक का अपने विद्यालय में विरोध करते है। यदि इस प्रकार का अपराधी शिक्षक स्कूल में होगा तो इससे छात्र छात्राओं की शिक्षा दीक्षा पर गलत असर पड़ेगा । ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य को पत्र में लिखा है कि शिक्षक को पद ग्रहण न करने दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे।