October 30, 2025

उत्तराखंड के पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर, सरकार ने महंगाई राहत दर में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की..

उत्तराखंड के पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर, सरकार ने महंगाई राहत दर में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की..

 

 

 

उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने अपने पेंशनभोगियों को नई सौगात देते हुए महंगाई राहत (Dearness Relief) की दर में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत अब सातवें वेतनमान आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुनरीक्षित पेंशनधारकों को 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी। यह निर्णय पेंशनरों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है। वित्त सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इस फैसले से राज्य सरकार के स्थायी पेंशनभोगियों के साथ-साथ विद्यालयी एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पात्र शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मी भी लाभान्वित होंगे — बशर्ते उन्हें शासनिक पेंशनरों के समान पेंशन की स्वीकृति प्राप्त हो।

राज्य सरकार के इस फैसले से हजारों पेंशनरों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी महंगाई के बढ़ते प्रभाव से पेंशनधारकों को राहत देने के उद्देश्य से की गई है। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार पेंशनरों के महंगाई भत्ते की दर केंद्र सरकार के समान अनुपात में संशोधित की जाती है, ताकि राज्य के पेंशनभोगियों को भी समान लाभ प्राप्त हो सके। राज्य सरकार द्वारा जारी यह आदेश सातवें वेतनमान पर आधारित पेंशनरों पर ही लागू होगा, जबकि पुराने वेतनमान के तहत आने वाले पेंशनरों के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। इस कदम को लेकर पेंशनर्स संगठनों ने सरकार का आभार जताया है और कहा है कि बढ़े हुए डीए से वृद्धावस्था में आर्थिक बोझ कुछ हद तक कम होगा।