August 23, 2025

भराड़ीसैंण में सीएम धामी ने आजीविका समूह की महिलाओं से लिया जन योजनाओं का फीडबैक..

भराड़ीसैंण में सीएम धामी ने आजीविका समूह की महिलाओं से लिया जन योजनाओं का फीडबैक..

 

 

 

 

उत्तराखंड: ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले। सीएम ने इस दौरान आमजन से सीधा संवाद कर योजनाओं की ज़मीनी हकीकत टटोलने का प्रयास किया। मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम धामी की मुलाकात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वंय सहायता समूहों से हुई। उन्होंने महिलाओं से सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ, क्रियान्वयन और उनके अनुभवों को लेकर संवाद किया। सीएम ने कहा कि “जन योजनाओं का असर आंकड़ों से नहीं, जन संवाद से समझ आता है। ये महिलाएं आत्मनिर्भर उत्तराखंड की असली ताकत हैं। सरकार का लक्ष्य है कि योजनाएं कागज़ से निकलकर ज़मीन पर असर दिखाएं। इस दौरान महिला समूहों ने स्वरोजगार, वित्तीय सहायता, उत्पाद विपणन और प्रशिक्षण से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सीएम ने समूहों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और ज़रूरी मदद का आश्वासन भी दिया।

विधानसभा सत्र से एक दिन पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार को भराड़ीसैंण पहुंच गए थे। सत्र के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को ध्यान में रखते हुए भराड़ीसैंण क्षेत्र में धारा 144 (सीआरपीसी की धारा 163 के अंतर्गत) लागू कर दी गई है, जो 22 अगस्त की शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। सत्र के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस, प्रदर्शन, नारेबाजी अथवा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक अशांति फैलाने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह सत्र वर्ष 2025 का महत्वपूर्ण मानसून सत्र है, इसलिए विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की निगरानी में सुरक्षा प्रबंधों को अंतिम रूप दिया गया है। सत्र के दौरान स्थानीय नागरिकों से भी सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है।

उपजिलाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट गैरसैंण सोहन सिंह रांगड़ द्वारा जारी आदेशानुसार विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर तथा आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, बगैर अनुमति सभा, सुरक्षा बैरियर तोड़ने, लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार लाने, उत्तेजक भाषण, पोस्टर-बैनर या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह व भड़काऊ संदेश फैलाने जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की निगरानी लगातार जारी है।