
अब नगर निकायों को नाम परिवर्तन के लिए शासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी..
उत्तराखंड: धामी सरकार ने अब नगर निकायों को सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदलने से पहले शासन से अनुमति लेने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब स्थानीय निकाय मनमर्जी से सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थलों के नाम नहीं बदल सकेंगे। शासन का यह कदम राज्य में अराजकता और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए उठाया गया है। अब किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थल के नाम में बदलाव के लिए संबंधित निकाय को सर्वोच्च प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करनी होगी, इससे पहले कि कोई नाम परिवर्तन किया जाए। इस आदेश का उद्देश्य प्रदेश में नाम परिवर्तन के मामले में हो रही अव्यवस्थाओं को नियंत्रित करना है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थानीय निकायों के नामों में बदलाव के पीछे कोई राजनीतिक या अव्यावहारिक मंशा न हो और सब कुछ नियमों के तहत किया जाए।
शहरी विकास विभाग के अपर सचिव गौरव कुमार ने सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी कर इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। गौरव कुमार के द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि कई स्थानों पर स्थानीय निकाय शासन की अनुमति के बिना सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदल रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। इस पत्र में प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी नाम परिवर्तन के लिए संबंधित निकाय को शासन से पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी।
स्थानीय निकाय को शासन को भेजना होगा प्रस्ताव..
शहरी विकास विभाग के अपर सचिव ने पत्र में कहा है कि अब से किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थान के नाम बदलने से पहले स्थानीय निकाय को शासन को प्रस्ताव भेजना होगा। केवल शसन की औपचारिक अनुमति मिलने के बाद ही नाम परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
मियांवाला का नाम बदलने पर हुआ था विवाद..
बताया जा रहा है कि धामी सरकार का यह आदेश मियांवाला क्षेत्र का नाम बदलकर ‘रामजीवाला’ किए जाने के बाद उपजे विवाद के चलते सामने आया है।मियांवाला का नाम बदलने के फैसले का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। उन्होंने सीएम से मुलाकात कर नाम परिवर्तन को वापस लेने की मांग की थी।इसके बाद सीएम धामी ने स्थानीय लोगों को इस संबंध में उचित आश्वासन भी दिया था।
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