
आरक्षण की सियासत गरमाई, सरकार आज ला सकती है पंचायत एक्ट संशोधन का अध्यादेश..
उत्तराखंड: राज्य सरकार पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए आज एक अध्यादेश ला सकती है, जिसका उद्देश्य ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को पंचायत चुनावों में आरक्षण सुनिश्चित करना है। ताकि पंचायत एक्ट में आवश्यक संशोधन किया जा सके। यह संशोधन खासकर पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए किया जा रहा है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने सरकार को ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर यह कदम आधारित हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को इसी सीमा में समायोजित करते हुए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार को इस दिशा में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसमें ओबीसी आरक्षण की व्यवहार्यता और आवश्यक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यह अध्यादेश लाया जा रहा है। अब संशोधित अधिनियम के माध्यम से सरकार पंचायत स्तर पर ओबीसी वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व देने की दिशा में फिर से सक्रिय नजर आ रही है।
पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस पांगती ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी बताया है। पांगती का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी परिस्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। इसके बावजूद वोट बैंक की राजनीति के चलते बार-बार इस सीमा की अनदेखी होती रही है। सरकार का तर्क है कि यह संशोधन एकल सदस्यीय आयोग की सिफारिशों और आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है, जिससे ओबीसी वर्ग को पंचायतों में प्रतिनिधित्व मिल सके। इस बीच उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज मंगलवार को होने जा रही है, जिसमें पंचायत एक्ट में संशोधन संबंधी प्रस्तावों पर मंथन और अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के बाद अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जा सकती है।बैठक में राज्य की महिला नीति समेत कई प्रस्ताव आ सकते हैं। शाम को छह बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। प्रदेश में कृषि से संबंधित योजनाओं को लेकर कई फैसले हो सकते हैं। इसमें ड्रैगन फ्रूट खेती की नीति, कीवी, मोटे अनाज को बढ़ावा देने की नीति शामिल है। इसके साथ ही ऊधमसिंह नगर जिले में ग्राम पंचायत सिरौली कलां को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति भी कैबिनेट में रखी जा सकती है। वहीं वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी और होम स्टे सेवायोजन को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है।
More Stories
अब नगर निकायों को नाम परिवर्तन के लिए शासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी..
26 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह..
28 अप्रैल से शुरू होगा चारधाम यात्रा का ऑफलाइन पंजीकरण, चार शहरों में खुलेंगे 65 काउंटर..