हल्द्वानी अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के नोटिस पर रोक की मांग..
14 फरवरी को होगी सुनवाई..
उत्तराखंड: हल्द्वानी के मलिक का बगीचा और अच्छन खान का बगीचा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 14 फरवरी को होगी। आपको बता दें न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी साफिया मालिक और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर निगम के नोटिस को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि उनके पास 1937 की लीज है जो मलिक परिवार से उन्हें मिली है। सरकार उस पर कब्जा नहीं ले सकती। अन्य याचिका में कहा गया कि अच्छन खान के बगीचे वाले क्षेत्र से दीवार का ध्वस्तीकरण न करते हुए तारबाड़ को हटाया जाए। याचिकाओं में कहा गया कि नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में वहां बने मदरसे को अवैध बताया गया है।
More Stories
केदारनाथ विधान सभा उप निर्वाचन में 57.64 फीसदी मतदान के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ मतदान..
दिल्ली बस संचालन में परेशानी, 100 बसें खरीद और 100 बसों के अनुबंध को सीएम धामी ने दी मंजूरी..
नगर पंचायत बद्रीनाथ ने कचरे से कमाए आठ लाख रुपये..