महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक..
उत्तराखंड : सरकार ने कुछ साल पहले प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का शासनादेश जारी किया था।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में महिलाओं को राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा, प्रवर सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के सरकार के 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी है।
बता दें कि सरकार ने कुछ साल पहले प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का शासनादेश जारी किया था।

More Stories
हर पंचायत बनेगी ‘ग्रीन मॉडल’, पौड़ी की सफलता से मिली दिशा..
राज्य में स्पोर्ट्स स्कूल मॉडल लागू, खिलाड़ियों को मिलेगा शुरुआती बढ़त..
मक्कूमठ मॉडल बना मिसाल, ग्रोथ सेंटर से मजबूत हो रही ग्रामीण आर्थिकी..