October 18, 2024

नई आबकारी नीति- एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेची तो लाइसेंस होगा सस्पेंड..

नई आबकारी नीति- एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेची तो लाइसेंस होगा सस्पेंड..

 

 

 

 

उत्तराखंड: अधिकतम खुदरा मूल्य(एमआरपी) से अधिक दाम पर शराब बेचने वालों के लाइसेंस सस्पेंड होंगे। संशोधित आबकारी नीति में इसके लिए प्रावधान शामिल है। वहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अब केवल जिले के शराब स्टोर से शराब खरीदने की अनुमति होगी। शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। इसे रोकने के लिए नई आबकारी नीति में खास प्रावधान किया गया है। अगर किसी दुकान की पांच बार एमआरपी से अधिक वसूली की शिकायत आई तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

टेट्रा पैक में मिलेंगे मदिरा के पव्वे

आपको बता कि बैठक में तय किया गया कि देशी मदिरा के पव्वे कांच के बजाए अब टेट्रा पैक में मिलेगा ताकि मिलावट रोकी जा सके। सरकार ने डिपार्टमेंटल स्टोर के लाइसेंस का शुल्क पहाड़ों में आठ लाख रुपए और मैदानी जिलों में आठ से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है।

नई आबकारी नीति के परिणामस्वरूप बार और रेस्तरां के शुल्क में वृद्धि नहीं हुई है। ये निकटवर्ती शराब ठेके से ही ले सकेंगे।समुद्र आयतित मदिरा की कीमतों को भी नियंत्रित किया गया है। राज्य में डिपार्टमेंटल स्टोर अब अपने जिले में स्थित शराब ठेके से ही शराब ले सकेंगे, जिससे उनकी मनमानी पर लगाम लगेगी। नई नीति में दैवीय आपदा या धरना प्रदर्शन के दौरान बंद रहने वाली दुकान का जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उस अवधि का राजस्व माफ करने का प्रावधान किया गया है।